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    Home » Blog » 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करें पैन-आधार, वरना नए साल से रुक सकती है सैलरी और निवेश,
    शिक्षा

    31 दिसंबर 2025 तक लिंक करें पैन-आधार, वरना नए साल से रुक सकती है सैलरी और निवेश,

    Mahendra SahuBy Mahendra SahuNovember 5, 2025No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। आने वाले नए साल से आपकी सैलरी रुक सकती है, एसआईपी (SIP) फेल हो सकती है और कई वित्तीय लेनदेन अटक सकते हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। जो लोग इस तारीख तक अपना पैन आधार से नहीं जोड़ते, उनका पैन नंबर 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।

    टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, पैन निष्क्रिय होने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, न ही टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, कंपनियां आपकी सैलरी ट्रांसफर करने या बैंक ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने से भी रोक सकती हैं। Tax Buddy की रिपोर्ट में बताया गया है कि निष्क्रिय पैन के कारण आपके निवेश (SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर आदि) भी फंस सकते हैं और बैंक आपके ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर सकते हैं। हालांकि, एनआरआई (NRI), 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक और कुछ विशेष राज्यों के निवासी इस नियम से मुक्त हैं। लेकिन इस छूट की पुष्टि के लिए उन्हें आयकर विभाग से वैरिफिकेशन कराना अनिवार्य है।

    सरकार का कहना है कि पैन और आधार को लिंक करने से कर चोरी पर अंकुश, वित्तीय पारदर्शिता और पहचान सत्यापन में आसानी सुनिश्चित होती है। जो लोग निर्धारित समयसीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते, उन्हें आगे बैंकिंग, निवेश, और टैक्स से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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