रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली के मामलों पर अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव विकासशील ने सभी जिला कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 का कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिए हैं।
सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी स्कूल नियमों के खिलाफ अधिक फीस वसूल रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमों के मुताबिक, हर निजी स्कूल में फीस समिति का गठन अनिवार्य है, जो सालाना अधिकतम 8% तक ही फीस बढ़ा सकती है। इससे ज्यादा वृद्धि के लिए जिला फीस विनियमन समिति की अनुमति जरूरी होगी।
सरकार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल है।

