रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से जुड़े फैसले सहित कई प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन दिया। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को भी मंजूरी दी गई।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी दी है।
नई व्यवस्था में मेरिट सूची से जुड़े प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।
राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव पर मिलेंगे 5 अंक
संशोधित नीति में अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव को भी शामिल किया गया है। अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे।
इस प्रावधान से राजकीय विश्वविद्यालयों में प्राप्त शिक्षण अनुभव को भी चयन प्रक्रिया में मान्यता मिलेगी।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाएगा।
इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है।
अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
मंत्रिपरिषद ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े आदेश का भी अनुसमर्थन किया।
स्रोत के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी। अब कैबिनेट ने इसके तहत सिनेमाघरों को राज्य माल एवं सेवा कर यानी SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंजूरी दी है।
इस व्यवस्था के तहत फिल्म के प्रदर्शन पर लागू SGST के समतुल्य राशि की भरपाई सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण पर भर्ती नियम मंजूर
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलेगा।
नए भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
शिक्षा और रोजगार से जुड़े फैसलों पर फोकस
30 सितंबर 2026 की मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए फैसलों में उच्च शिक्षा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार अवसर और फिल्म कर व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल रहे।
अतिथि व्याख्याता नीति में अनुभव और पुनर्नियोजन से जुड़े प्रावधानों के साथ मानदेय व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वहीं पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी मिलने से पुलिस, वन और जेल विभाग के संबंधित तृतीय श्रेणी पदों पर निर्धारित आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।


