रायपुर। हवाई यात्रा के दौरान सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाना अब यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। DGCA और Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) ने विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत एयरपोर्ट के कई संवेदनशील क्षेत्रों में फोटो और वीडियो शूटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक सुरक्षा जांच क्षेत्र, विमान पार्किंग एरिया और बस से विमान तक जाने वाले हिस्सों में रुककर वीडियो या रील बनाना अब प्रतिबंधित रहेगा।
अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया कंटेंट बनाने की बढ़ती होड़ से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और कई बार एयरपोर्ट संचालन में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी।
हालांकि यात्रियों को उड़ान के दौरान अपनी सीट पर बैठकर सामान्य फोटो या वीडियो लेने की अनुमति रहेगी। लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने या रिकॉर्डिंग रोकने के निर्देश देता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को “अनरूली पैसेंजर” घोषित किया जा सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में शूटिंग, सुरक्षा नियमों की अनदेखी या हंगामा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में यात्रियों पर कुछ महीनों से लेकर दो साल या उससे अधिक समय तक उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
गंभीर स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर सकती हैं।

