अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में 13 से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले मैनपाट महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत ने क्षेत्र की शराब दुकानों को तीन दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13, 14 और 15 फरवरी को रोपाखार मैनपाट में संचालित एफएल-1 घघ-कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान मदिरा के विक्रय, परिवहन और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला और छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, वहां यह महोत्सव रोपाखार जलाशय के समीप आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल करेंगे। राज्य शासन के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यह तीन दिवसीय आयोजन किया जा रहा है।
महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
महोत्सव के प्रमुख आकर्षणों में ओपन कुश्ती दंगल प्रतियोगिता, विशाल मेला, फूड जोन और रोपाखार जलाशय में बोटिंग की सुविधा शामिल है। इसके अलावा फैंसी पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण रहेगा।
कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, जेल, रेशम, समाज कल्याण, हस्तशिल्प विकास बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल शामिल होंगे, जहां योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी।

