रायपुर। शहर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर पालिक निगम ने बड़ा निर्णय लिया है। निगम प्रशासन ने तीन दिनों तक मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
नगर निगम के निर्देश के अनुसार 20 मार्च (चेट्रीचंड), 27 मार्च (श्री रामनवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) के दिन पूरे शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
महापौर के निर्देश पर लिया गया फैसला
यह निर्णय नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। आदेश के अनुसार इन तीनों पावन पर्वों के दौरान रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृह (स्लॉटर हाउस) और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
इस संबंध में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि इन तिथियों पर किसी होटल, दुकान या बाजार में मांस-मटन की बिक्री पाई जाती है, तो जप्ती की कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

