रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित बघेल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज 14 अलग-अलग FIR मामलों में 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। ये मामले तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दर्ज किए गए थे।

जानकारी के अनुसार, यह विवाद एक प्रेस बयान से जुड़ा है, जिसमें अमित बघेल ने वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने की घटना को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए।
हाईकोर्ट ने जमानत देते समय एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है कि अमित बघेल अगले 3 महीने तक रायपुर जिले में निवास नहीं करेंगे। हालांकि, उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए निर्धारित तारीखों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है।
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया। बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की, जबकि आपत्तिकर्ता पक्ष की ओर से सुनील ओटवानी और राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने पक्ष रखा।

