रायपुर। छत्तीसगढ़ में घर और जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60 प्रतिशत सेस (उपकर) को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना सोमवार को जारी होने की संभावना है, जबकि नई दरें मंगलवार, 28 अप्रैल से लागू हो जाएंगी।
सूत्रों के अनुसार, सेस समाप्त करने का विधेयक मार्च 2026 में ही विधानसभा से पारित हो चुका था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब इसे राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया है। अधिसूचना जारी होते ही पंजीयन विभाग का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे राज्यभर के रजिस्ट्री कार्यालयों में नई दरों पर पंजीयन शुरू हो जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित सभी प्रमुख शहरों में लोग कम दरों पर जमीन और मकान की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इस फैसले से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और प्रॉपर्टी खरीदना पहले से सस्ता हो जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि इस निर्णय से रियल एस्टेट बाजार में तेजी आएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदता है, तो उसे लगभग 60 हजार रुपये की सीधी बचत होगी। वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के लिए घर खरीदना अधिक सुलभ बनाना है।
महिलाओं को विशेष राहत देते हुए राज्य सरकार ने पंजीयन शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया है। हालांकि, इस संबंध में अधिसूचना जारी होने में करीब एक सप्ताह का समय लग सकता है।
नई रजिस्ट्री दरें इस प्रकार होंगी:
- पुरुषों के लिए: स्टांप ड्यूटी 6.6% + पंजीयन शुल्क 4%
- महिलाओं के लिए: स्टांप ड्यूटी 5.48% + पंजीयन शुल्क 2%
सेस समाप्त होने से प्रॉपर्टी खरीदना अब और किफायती हो जाएगा।


