रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाते हुए साल 2025 के अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस डिपो और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए हैं।
सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक
सुप्रीम Court ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सभी याचिकाएं खारिज
कोर्ट ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रशासन को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्थानीय निकायों और प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
डॉग बाइट मामलों पर जताई चिंता
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।


