रायपुर। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर राज्य सरकार ने शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन प्रदेशभर में सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही कम्पोजिट, प्रीमियम शॉप, बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि शुष्क दिवस के दौरान कोई व्यक्ति शराब पीते या पिलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं संबंधित नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 (संशोधित) के अनुसार वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति की कंडिका 22.1 के तहत 26 जनवरी 2026 को शासन द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
इसके तहत 26 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में—
- देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ)
- विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल. 1 (घघ)
- विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एफ.एल. 1 (घघ-कम्पोजिट)
- कम्पोजिट अहाता एफ.एल. 1 (ख-कम्पोजिट)
- एफ.एल. 7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति
पूरी तरह से बंद रहेंगी। शासन ने निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

