रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार होली के अवसर पर शराब की सभी दुकानें खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत पहले निर्धारित सात ड्राई डे में से तीन दिन समाप्त कर दिए हैं। इनमें होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) शामिल हैं। इन तिथियों पर अब राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, जबकि अन्य निर्धारित ड्राई डे पूर्ववत लागू रहेंगे।
अब तक प्रदेश में होली सहित कुल सात शुष्क दिवस घोषित रहते थे, जिन पर शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहती थीं। होली की पूर्व संध्या पर पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाता था। नई नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में केवल चार दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं—
26 जनवरी (गणतंत्र दिवस),
15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस),
2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और
18 दिसंबर (गुरु घासी दास जयंती)।
हालांकि जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शराब दुकानों के संचालन पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।
30 जनवरी को खुली दुकानों पर हुआ था विरोध
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) पर शराब दुकानें खुली रहने के फैसले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। प्रदेश के विभिन्न शहरों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बापू के सिद्धांतों के विपरीत ऐसे दिन शराब बिक्री की अनुमति देना जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने नियमों में बदलाव की मांग भी की थी।
सरकार की नई आबकारी नीति के बाद होली पर शराब बिक्री को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है, जबकि स्थानीय प्रशासन को आवश्यकतानुसार निर्णय लेने की छूट दी गई है।

