रायपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, मई महीने में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद हेलमेट अनिवार्यता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस, परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियों को सख्ती से नियम लागू करने और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कहा है कि अब हाइवे सहित सभी प्रमुख मार्गों पर दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट जरूरी होगा।
डीलरों पर भी सख्ती
सरकार ने ऑटोमोबाइल डीलरों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन की डिलीवरी करने पर डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाहन बिक्री के समय खरीदार को हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया गया है।
सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, दोपहिया दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर चोटों की सबसे बड़ी वजह सिर में चोट लगना है। हेलमेट नहीं पहनने से हादसों में जान का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा कि पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा, इसके बाद नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

