पटना। चर्चित फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और लोकप्रिय शिक्षक खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए खान सर को अंतरिम राहत प्रदान की है।
जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
दो सुरक्षाकर्मी अब भी न्यायिक हिरासत में
मामले में खान सर के दो सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी, जख्म प्रतिवेदन और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दोनों फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं।
कोचिंग संस्थानों के विवाद से जुड़ा है मामला
यह मामला पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने खान सर, उनके सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी।
खान सर के वकील ने क्या कहा?
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को दुर्भावनावश मामले में फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि सुरक्षाकर्मियों द्वारा आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई को आधार बनाकर खान सर का नाम प्राथमिकी में शामिल किया गया।
फिलहाल अदालत में मामले की सुनवाई जारी है और अगली सुनवाई में पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जाएगा।

