रायपुर। संत कबीर जयंती के अवसर पर 29 जून को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम प्रशासन ने सभी बूचड़खानों और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
महापौर के निर्देश पर होगी सख्ती
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को पूरे शहर में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंध का उल्लंघन न हो।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठान में मांस या मटन की बिक्री करते हुए पाया गया, तो संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी। साथ ही संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
व्यापारियों से की गई अपील
नगर निगम प्रशासन ने सभी मांस विक्रेताओं, होटल संचालकों और व्यापारियों से आदेश का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि संत कबीर जयंती के दिन किसी भी प्रकार की मांस बिक्री नहीं की जाए, ताकि आदेश का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

