छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2026 से सरकारी कार्यालयों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
अब ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर आधारित प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होगी।
नई व्यवस्था के तहत विभागों को पहले से बिजली रिचार्ज कराना होगा। रिचार्ज खत्म होने से 7 दिन पहले SMS और WhatsApp पर अलर्ट मिलेगा।
अगर बैलेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो भी 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। इसके बाद भी रिचार्ज नहीं होने पर स्मार्ट मीटर स्वतः बिजली सप्लाई बंद कर देगा।
रिचार्ज करने के 60 मिनट के भीतर बिजली फिर से चालू हो जाएगी। वहीं तकनीकी समस्या होने पर 1912 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।
केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत शुरू हो रही इस व्यवस्था की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर प्रीपेड मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है।


