बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित 12 से 14 जनवरी 2026 तक की तीन दिवसीय सांकेतिक काम बंद हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) राजेंद्र प्रसाद द्वारा पत्र जारी किया गया है।
जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित हैं तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1968 के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं। इन नियमों के तहत प्रदर्शन, हड़ताल अथवा स्वीकृति के पूर्व अवकाश पर जाना प्रतिबंधित है और इसे कदाचरण की श्रेणी में माना जाएगा।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी उक्त नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पॉवर कंपनी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्युत सेवा अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी में आती है। ऐसे में कार्य की निरंतरता बनाए रखने एवं शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित हड़ताल की तिथियों में कार्य से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

