रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के बाहर अहाते (बैठकर शराब पीने की व्यवस्था) एक बार फिर शुरू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के तहत आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अहातों का आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, अहातों का आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया से होगा। इच्छुक आवेदक 20 मई 2026 से 15 मार्च 2027 तक कभी भी आवेदन कर सकेंगे। विभाग की वेबसाइट पर 24 घंटे आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी और सफल पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल और ईमेल पर भेजा जाएगा।
प्रत्येक अहाते के लिए 5,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेस फीस तय की गई है, जबकि निविदा राशि का 5% अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा। चयन होने पर यह राशि लाइसेंस फीस में समायोजित की जाएगी।
आवेदकों के लिए सख्त शर्तें भी लागू की गई हैं। केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आबकारी विभाग का बकाया नहीं है, वही आवेदन कर सकेंगे। शराब निर्माण, परिवहन या थोक कारोबार से जुड़े लोग इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे।
जारी निर्देशों के मुताबिक, लाइसेंस 1 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक मान्य होंगे। एक आवेदक एक जिले में अधिकतम दो अहातों का ही लाइसेंस ले सकेगा। लाइसेंस जारी करने का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को दिया गया है।
चयनित आवेदकों को दो कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन रद्द किया जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए आबकारी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।


