रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ड्रग तस्करी के दोषी रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर उर्फ पाबलो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 15 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को SAFEMA (NDPS Act) के तहत फ्रीज करा दिया है। कार्रवाई के तहत आरोपी के नाम पर दर्ज दो चारपहिया वाहनों को जब्त प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
NDPS मामले में हो चुकी है दोषसिद्धि
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में कबीर नगर थाना में रूपिन्दर सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय रायपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
वित्तीय जांच में सामने आए दो लग्जरी वाहन
दोषसिद्धि के बाद पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी की वित्तीय जांच शुरू की। जांच में उसके और परिजनों के नाम पर दर्ज संपत्तियों का परीक्षण किया गया। इस दौरान आरोपी के नाम पर पंजीकृत शेवरले क्रूज़ (CH-01-AK-2424) और महिंद्रा थार (CH-04-MN-9007) का पता चला, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी गई है।
वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके आरोपी और परिजन
सुनवाई के दौरान आरोपी और उसके परिजनों को संपत्तियों के वैध स्रोत से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन वे संतोषजनक प्रमाण नहीं दे सके। इसके बाद SAFEMA@NDPS Act, मुंबई के सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक ने 5 जून 2026 को दोनों वाहनों को फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी।

