Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सोनम पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी हैं, इसलिए इस समय उनकी जमानत पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर पहली नजर में कुछ सवाल उठते हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह बेहद गंभीर हत्या का मामला है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी दस्तावेज में धारा लिखने की कथित टाइपिंग त्रुटि को आधार बनाकर जमानत दे दी। सरकार ने यह आशंका भी जताई कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान सोनम के फरार होने की संभावना हो सकती है।
वहीं, सोनम रघुवंशी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें कानूनी प्रावधानों की सही जानकारी नहीं दी गई थी। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जमानत की सख्त शर्तों के तहत सोनम को शिलांग में ही रहना होगा, इसलिए उनके फरार होने की आशंका नहीं है।
गौरतलब है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी मई 2025 में हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने मेघालय गए थे, जहां राजा रघुवंशी की हत्या कर शव खाई में फेंक दिया गया था। पुलिस का आरोप है कि इस हत्या की साजिश में सोनम रघुवंशी सहित अन्य आरोपी शामिल थे। मामले की सुनवाई अभी न्यायालय में जारी है।


