नई दिल्ली। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने बुधवार को स्पष्ट कहा कि अदालत इस मामले में फिलहाल सुनवाई नहीं करेगी और किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है।
वीडियो दिखाने की मांग भी खारिज
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई गुरुवार को की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास पुलिस की कथित कार्रवाई से जुड़े वीडियो मौजूद हैं। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, “हम कोई भी वीडियो नहीं देखना चाहते। हमारा और अपना समय खराब मत करें। हमारे पास कल समय नहीं है।”
संसद मार्च के दौरान हुई थी झड़प
बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। संगठन ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च का आह्वान किया था। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई।
कई पुलिसकर्मी भी हुए घायल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। जानकारी के मुताबिक, मामले में अब तक 6 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं, मंगलवार सुबह तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपातकालीन विभाग में 186 घायलों को लाया गया, जिनमें 89 पुलिसकर्मी शामिल थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, कुल 118 पुलिसकर्मी इस झड़प में घायल हुए हैं।


