रायपुर: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रायपुर केन्द्रीय जेल में बंदियों को राखी बांधने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जेल प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 28 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक केवल बहनों को ही बंदियों से मिलने और राखी बांधने के लिए जेल परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
पहचान-पत्र और जांच के बाद मिलेगा प्रवेश
जेल में मुलाकात और राखी बांधने के लिए आने वाली बहनों के पास वैध पहचान-पत्र होना अनिवार्य होगा। जेल में प्रवेश से पहले उनकी सुरक्षा जांच की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक बंदी से मिलने और उसे राखी बांधने के लिए अधिकतम 3 बहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इससे जेल परिसर में भीड़ को नियंत्रित रखने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
प्रति बंदी 100 ग्राम मिठाई ले जाने की अनुमति
जेल प्रशासन के अनुसार बहनें प्रति बंदी अधिकतम 100 ग्राम मिठाई अपने साथ ले जा सकेंगी। जेल में प्रवेश से पहले मिठाई की जांच की जाएगी। मिठाई के अलावा किसी अन्य खाद्य पदार्थ को जेल परिसर के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
मोबाइल, पर्स और नकदी ले जाना प्रतिबंधित
सुरक्षा कारणों से जेल परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पर्स, नकदी और किसी भी प्रकार का कीमती सामान ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन सामानों को जमा कराने के लिए जेल परिसर में कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए परिजनों को सलाह दी गई है कि वे इन वस्तुओं को अपने साथ लेकर न आएं।
तीन स्तरों पर हो सकती है तलाशी
जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रवेश से पहले महिला कर्मचारियों द्वारा तीन स्तरों पर तलाशी ली जा सकती है। मुलाकात के लिए आने वाली बहनों से सुरक्षा जांच में सहयोग करने की अपील की गई है।
केन्द्रीय जेल अधीक्षक ने सभी परिजनों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और जेल प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग करें।
रक्षाबंधन के अवसर पर की गई यह विशेष व्यवस्था बंदियों को अपनी बहनों से मिलने और उनकी कलाई पर राखी बंधवाने का अवसर प्रदान करेगी, साथ ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखने में मदद करेगी।


