रायपुर। राजधानी रायपुर में लंबित ई-चालान प्रकरणों से परेशान वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके और अब तक भुगतान नहीं किए गए ई-चालानों का निपटारा 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा।
इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए संबंधित वाहन मालिकों को 10 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाने में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन के किसी भी मामले को लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा।
पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस उपायुक्त (यातायात) विकास कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि कोई प्रकरण लंबित पाया गया, तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह अंतिम अवसर है, इसलिए वाहन स्वामी समयसीमा का विशेष ध्यान रखें।
किन मामलों का होगा निपटारा?
लोक अदालत में केवल वे ई-चालान मामले रखे जाएंगे —
- जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुए हैं
- और अब तक लंबित हैं
ऐसे वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी तथा व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी।
📍 यहां कराएं रजिस्ट्रेशन
- यातायात थाना तेलीबांधा
- यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड
- यातायात थाना शारदा चौक
- यातायात थाना फाफाडीह
- यातायात थाना भनपुरी
- यातायात थाना टाटीबंध
- यातायात थाना पंडरी
- यातायात थाना पचपेड़ीनाका
- यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी
यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समयसीमा के भीतर पंजीयन कराकर अपने मामलों का निराकरण कराएं। अन्यथा न्यायालयीन कार्रवाई के चलते वाहन से संबंधित सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

